उत्तराखंड : सिविल जज दीपाली शर्मा को किया बर्खास्त, राज्य में पहला मामला

Share and Enjoy !

Shares

उत्तराखंड सरकार ने सिविल जज दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त कर दी हैं, हरिद्वार में सिविल जज रहने के दौरान दीपाली शर्मा पर गंभीर आरोप लगे थे। नैनीताल हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ की सिफारिश पर उत्तराखंड सरकार की ओर से दीपाली शर्मा को बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

दीपाली शर्मा पर एक नाबालिग बालिका का शारीरिक और मानसिक शोषण करने का आरोप लगा था, छापे की कार्रवाई में दीपाली शर्मा के घर से नाबालिग बालिका को बरामद भी किया गया था। बालिका के शरीर पर चोट के गंभीर निशान थे, जिसके बाद दीपाली शर्मा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के बाद नैनीताल हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने की अनुशंसा की थी। इसी सिफारिश के तहत शासन की ओर से दीपाली शर्मा की सेवाएं समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए गए। यह मामला एक साल पहले का है जब दीपाली शर्मा हरिद्वार में सिविल जज के पद पर तैनात थीं। आरोप लगने के बाद जिला जज की उपस्थिति में और दूसरे अधिकारियों की उपस्थिति में बालिका का मेडिकल परीक्षण करवाया गया था, जांच के बाद दीपाली शर्मा को बालिका के शारीरिक और मानसिक शोषण का दोषी पाया गया था। आपको बता दें कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत राज्य में किसी उच्च न्यायिक अधिकारी को बर्खास्त करने का यह पहला मामला है।

Share and Enjoy !

Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *