उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन कोर्ट में – कोर्ट ने सरकार को दिए ये निर्देश
नैनीताल हाईकोर्ट ने प्रदेश में रोडवेज के कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि तनख्वाह नहीं मिलने से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि, यह कर्मचारी जीवन यापन कैसे कर रहे होंगे? कोर्ट ने इस मामले में त्रिवेंद्र सरकार से उचित कदम उठाने को कहा है। कोर्ट ने रोडवेज को भी निर्देश दिए हैं कि वह वित्तीय स्थिति के बारे में रिपोर्ट पेश करे। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक वर्मा की खंडपीठ में यह सुनवाई हुई।
उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी यूनियन और रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इस मामले में जनहित याचिकाएं दायर की हैं। जिसमें कहा गया है कि रोडवेज ने कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं दिया और न ही पूर्व कर्मचारियों को पेंशन व अन्य देयकों का भुगतान किया जा रहा है। परिसम्पत्ति बंटवारे मामले में भी सरकार उदासीन है। यूपी के पास करोड़ों बकाया हैं। रोडवेज की ओर से कहा गया, कोरोना के चलते निगम की वित्तीय हालत गड़बड़ा गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी।