पैन से आधार लिंक करने पर इनकम टैक्स की वेबसाइट हुई क्रैश

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पैन से आधार लिंक करने पर इनकम टैक्स की वेबसाइट हुई क्रैश

पैन और आधार लिंक करने के लिए सरकार की तरफ से 31 मार्च, 2021 तक का समय दिया गया था. बताया गया था कि अगर तय समय सीमा के अंदर आधार-पैन लिंक नहीं हुआ तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. साथ ही आयकर कानून की धारा 272B के तहत 10 हजार रुपए की पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है. ऐसे में देशभर में लोग अपना-अपना पैन और आधार लिंक करने में जुट गए.

आखिरी दिन यानी 31 मार्च को तो इतनी बड़ी संख्या में लोग इस काम में लग गए कि आयकर विभाग की वेबसाइट ही ठप हो गई. या तो बेबसाइट बेहद धीमी गति से खुली, या फिर खुली ही नहीं. जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है. बार-बार ट्राई करने के बावजूद लोगों का काम नहीं हो पा रहा है. सोशल मीडिया पर भी लोगों ने दर्द बयां किया. लोग क्या कुछ कह रहे हैं यहां कुछ उदाहरण मौजूद हैं:

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