सल्ट के मैठानी व नैकणा गांव पहुंचा कोरोना संक्रमण

0
400
A quarantine worker sprays disinfectants on an ambulance worker of the 119 rescue team, who went on his duty amid the rise in confirmed cases of coronavirus disease (COVID-19) in Daegu, South Korea, March 14, 2020. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

सल्ट के मैठानी व नैकणा गांव पहुंचा कोरोना संक्रमण

अल्मोड़ा 08 मई ।उप जिलाधिकारी सल्ट खुमाड़ शिप्रा जोशी पाण्डेय ने बताया कि दिनांक 07 मई को ग्राम मैठानी विकास खण्ड राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र देवालय तहसील सल्ट खुमाड़ में निवासरत 12 व्यक्तियों की कोविड जांच के दौरान उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि दिनांक 07 मई को ग्राम नैकणा विकास खण्ड सल्ट राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र पैसिया तहसील सल्ट खुमाड़ में निवासरत 17 व्यक्तियों की कोविड जांच के दौरान उनकी कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। उक्त व्यक्तियों को वर्तमान मंे होम आईसोलेट किया गया है। उन्होंने बताया कि नायब तहसीलदार सल्ट खुमाड़ की संस्तुति के आधार पर ग्राम मैठानी एवं ग्राम नैकणा को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम मैठानी के पूरब के ग्र्राम पाली धनियाल सरहद मिलान, पश्चिम में बस स्टाफ मैठानी, उत्तर के ग्राम थात तराड़ सरहद मिलान एवं दक्षिण के ग्र्राम सकरखोला सरहद मिलान एवं ग्राम नैकणा क पूरब के बिडसुना तोक की सरहद मिलान, पश्चिम के ग्र्राम पैसिया की सरहद मिलान, उत्तर के डांडा तोक की सरहद मिलान एवं दक्षिण के ग्र्राम सकन्याणी ग्राम की सरहद मिलान को आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।
उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोनो में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोनो में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवालय, सल्ट का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। माइक्रो कंटेनमेंट जोनो में किसी भी समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 01 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।