देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामले और ओमीक्रोन के खतरे को देखते हुए सरकार अलर्ट मोड में आ गई। इसके चलते सरकार ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। यह कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। केवल आवश्यक सेवाओं को आवागमन की अनुमति दी जाएगी। देश के साथ ही उत्तराखंड में भी कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। इसी के चलते सरकार ने यहां नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। आइए आपको बताते हैं इसकी पूरी गाइडलाइन।
जानिए नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन
1 उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान केवल जरूरी सेवाओं को आवागमन की अनुमति होगी।
2 समस्त स्वास्थ्य सेवाएं (आयुष सहित) 24 घंटे संचालित रहेंगी।
3 सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य अस्पताल साहयता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति 24 घंटे और सातों दिन रहेगी।
4 तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण, भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है जैसे-पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेज, रसोई गैस आदि।
5 पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट खुले रहेंगे।
6 राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन , पारेषण और वितरण सेवाएं चालू रहेंगी।
7 डाकघरों सहित डाक सेवाएं चलती रहेंगी।
8 दूरसंचार इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं/ डीटीएच ओर अ ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं संचालित रहेंगी।
9 कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं संचालित रहेंगी।
10 सार्वजनिक परिवहन का राज्य के अंदर और बाहरी राज्यों से आवागमन राज्य परिवहन विभाग की ओर से पूर्व में जारी एसओपी के अधीन जारी रहेगा।
11 सभी मालवाहक वाहनों (लदे हुए अथवा खाली) को राज्य और अंतरराज्यीय आवागमन के साथ सामग्री के परिवहन तथा लोड करने/ उतराने की अनुमति 24ग्7 रहेगी।
12 सामग्री के आवागमन के लिए राज्य एवं अंतरराज्यीय आयात निर्यात आवागमन की अनुमति 24 घंटे रहेगी।
13 सभी माल वाहन वाहनों को सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी एवं समस्त होलसेलर/रिटलेर दुकानों को गोदामों से सामान को लोड करने और उतारने की दैनिक रूप से 24Û7 अनुमति रहेगी।
14 रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों से एयरपोर्ट बसों, टैक्सियों और आटो रिक्शा आदि यात्री वाहनों को वैध यात्रा दस्तावेजों (जैसे टिकट) को प्रदर्शित करने पर ही आवागमन की अनुमति 24Û7 रहेगी।
15 विक्रम, आटो और टैक्सी को यात्रा की अनुमति 24ग्7 रहेगी।
16 प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्यों को वैध आइडी कार्ड के साथ एसओपी और कोविड प्रोटोकाल के अनुसार वाहनों में जाने की अनुमति 24Û7 रहेगी।
17 आवश्यक सेवाओं, आपातकालीन और कोविड-19, प्रबंधन में शामिल सरकार/ स्थानीय निकायों या अधिकृत संगठन के सभी वाहनों को चलने की अनुमति 24Û7 रहेगी।
18 निजी वाहनों से आवागमन के लिए वैध आइडी के साथ आकस्मिक कारणों के लिए अनुमति 24Û7 रहेगी।
19 जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योगों की ओर से उनके संचालन में एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा है एवं औद्योगिक इकाई और कापर्रेट के प्रमुख इस संबंध में जिला प्रशासन को नियमित रूप से अवगत कराएंगे।