कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी में अब इतने लोगों की मिलेगी अनुमति

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कोरोना कर्फ्यू के दौरान शादी में अब इतने लोगों की मिलेगी अनुमति

देहरादून: उत्तराखंड में 11 मई से 18 मई तक लगने वाले कोविड- कर्फ्यू को लेकर मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत वैक्सीनेशन का कार्यक्रम राज्य भर में जारी रहेगा । जिसके लिए निकटवर्ती सेंटर में आवागमन के लिए वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन मैसेज फ्रूफ दिखाने पर व्यक्तियों को निजी वाहन, टैक्सी, ऑटो रिक्शा में जाने की छूट दी जाएगी। कोरोनावायरस संक्रमण के दौर में विवाह समारोह आयोजित ना करने की सलाह दी गई है। यदि विवाह समारोह को स्थगित किया जाना संभव ना हो तो केवल 20 लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग सम्मिलित हो सकेंगे।