रुड़की रिपोटर इरफान अहमद
सह संपादक अमित मंगोलिया
रूड़की। ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के कारण बच्ची का हाथ खराब होने के मामले में जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने रुड़की के एक चिकित्सक को नौ लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति व 7500 रुपए वाद खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं।शिकायतकर्ता रावली महदूद जिला हरिद्वार निवासी राजेश कुमार पुत्र ओमप्रकाश ने फोरम में शिकायत किया था कि डॉ. मोहन, पारस नर्सिंग होम रेलवे रोड रुड़की व नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सोतीगंज मेरठ शाखा के खिलाफ दायर कराई थी।जिसमें उन्होंने कहा था कि 23 मई 2014 को वह अपनी तीन वर्षीय पुत्री का बाएं हाथ दिखाने डॉक्टर मोहन के पास उनके नर्सिंग होम गए थे। डॉ. मोहन ने उन्हें बच्ची के बाएं हाथ की कोहनी का ऑपरेशन कराने की सलाह दी थी। ऑपरेशन की फीस 7800 रुपए जमा कराए थे। डॉक्टर ने उनकी पुत्री की कोहनी का ऑपरेशन किया और आश्वासन दिया कि बच्ची का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। मगर जब हाथ का प्लास्टर कटा तो बच्ची का हाथ ठीक से कार्य नहीं कर रहा था। शिकायतकर्ता ने अन्य चिकित्सकों को हाथ दिखाया तो उन्होंने बताया की ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के कारण बच्ची का हाथ खराब हुआ है। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद फोरम अध्यक्ष कंवर सैन, सदस्य अंजना चड्ढा व विपिन कुमार ने शिकायत को सही पाते हुए चिकित्सक को एक माह के भीतर नौ लाख बतौर क्षतिपूर्ति और 7500 रुपए खर्च के रूप में शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए हैं फोरम ने यह भी आदेश दिया है कि यदि एक माह के अंदर धनराशि अदा नहीं करते हैं तो शिकायत दायर करने की तिथि से धनराशि अदायगी तक छह फीसद वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा