रामपुर व पाडली वाले परिसीमन पर दो माह में कराएं रुड़की नगर निगम चुनाव-हाईकोर्ट,राणा लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में केविट

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रुड़की रिपोटर इरफ़ान एहमद
सहसंपादक अमित मंगोलिया
रामपुर व पाडली वाले परिसीमन पर दो माह में कराएं रुड़की नगर निगम चुनाव-हाईकोर्ट,राणा लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में केविट

।नगर निगम रुड़की के चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट नैनीताल ने बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को आदेशित किया है कि वह रामपुर व पाडली गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल रखते हुए दो माह के भीतर चुनाव सम्पन्न कराए। पूर्व मेयर यशपाल राणा की याचिका पर आए इस फैसले की बाबत खुद यशपाल राणा ने ही जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने परिसीमन को लेकर सरकार द्वारा रामपुर और पाडली को बाहर कर जो नया परिसीमन किया गया था,वह तथा इस बाबत जारी पूरी प्रक्रिया को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। पूर्व मेयर यशपाल राणा ने इस फैसले को जनता की जीत बताते हुए इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केविट लगाने की बात कही है।
पिछले दिनों यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया था,जहां से प्रदेश सरकार को चुनाव कराने के आदेश दिए गए थे। लेकिन इसमें परिसीमन को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई थी। दरअसल रुड़की नगर निगम का पूरा चुनाव परिसीमन अटकने के कारण ही एक वर्ष से ज्यादा समय से रुका हुआ है। पहले कांग्रेस सरकार ने रामपुर व पाडली को निगम क्षेत्र में शामिल किया था लेकिन इसके बाद आई भाजपा सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों को बाहर कर दिया था। बाद में मामला हाईकोर्ट में पहुंचने पर सरकार की ओर से आसफनगर आदि कुछ नए क्षेत्रों को जोड़कर चुनाव को लेकर परिसीमन प्रक्रिया की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दृष्टिगत भी प्रदेश सरकार रामपुर व पाडली को बाहर रखते हुए नए परिसीमन अनुसार चुनाव की तैयारी कर रही थी। जिस पर पूर्व मेयर यशपाल राणा ने फिर से सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी,सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा मामला हाईकोर्ट को भेज दिया था और स्पष्ट किया था की हाई कोर्ट परिसीमन को लेकर आदेश देगा। इस बाबत हुई सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे पहले कल सोमवार को सुनाए जाने की जानकारी मिली थी, लेकिन कल यह फैसला नहीं सुनाया जा सका जो की आज सुनाया गया है। पूर्व मेयर यशपाल राणा के अनुसार नगर निगम रुड़की के चुनाव को लेकर आज हाईकोर्ट नैनीताल ने फैसला सुनाते हुए प्रदेश सरकार को आदेशित किया है कि रामपुर व पाडली गांव को निगम क्षेत्र में शामिल रखते हुए दो माह के भीतर चुनाव सम्पन्न कराए। उन्होंने बताया कि अदालत ने सरकार द्वारा रामपुर व पाडली गांव को बाहर कर नए क्षेत्र शामिल करते हुए जो परिसीमन किया गया था। उस प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है तथा रामपुर व पाडली के पुराने परिसीमन अनुसार दो माह के भीतर चुनाव कराने के लिए आदेशित किया है। यशपाल राणा ने बताया कि वह हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केविट दाखिल करने वाले हैं। उन्होंने इसे जनता की जीत बताया है।

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