देहरादून:
21 जून 2026 को आयोजित होने वाली नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा-2026 को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष प्रतिबंध लागू किए गए हैं।
परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू रहेगी।
लाउडस्पीकर एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
किसी भी व्यक्ति को हथियार, लाठी, तलवार, विस्फोटक या अन्य खतरनाक वस्तु लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी (ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मियों को छोड़कर)।
भड़काऊ भाषण, नारेबाजी, पोस्टर, पर्चे या अन्य प्रचार सामग्री के प्रसार पर रोक रहेगी।
परीक्षा केंद्रों के निकट 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
जुलूस, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा तथा वाहन रैली बिना पूर्व अनुमति आयोजित नहीं की जा सकेगी।
सरकारी संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाना प्रतिबंधित रहेगा।
प्रभाव अवधि
यह आदेश 21 जून 2026 को नीट (यूजी) पुनर्परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे पहले निरस्त न कर दिया जाए।












