दरगाह की पुराने खसरा न0 79 व 90 उर्स वाली जमीन के मुकद्दमे में जनहित याचिका से फंसा पेंच,,,,
trubnal कोर्ट देहरादून से जवाब दाखिल करने के लिये सज्जादा परिवार ने मांगा समय
रिपोर्टर आदेश कुमार पिरान कलियर
सह संपादक अमित मंगोलिया
सज्जादा परिवार ने समस्त सम्पति का मुकद्दमा सुप्रीमकोर्ट से अपने हक में बताकर किया अधिकारियों को भृमित,,,,
पिरान कलियर दरगाह साबिर पाक की वक्फ सम्पत्ति को लेकर अनेक मुकद्दमे पूर्व वक्फ बोर्ड चेयरमैन व कर्मियों की हीलाहवाली व सांठगांठ के चलते दरगाह इसलिये नही हारी कि वो दरगाह या वक्फ की सम्पति नही थी । बल्कि वक्फ बोर्ड में बैठे कुछ जयचंदो द्वारा अवैध कमाई के चलते सबूतों को समय पर अदालत में जमा नही करने व फाइल को रेशट्रेशन डालने में समय अवधि निकलने पर पैरोकारी करने में दरगाह जमीनों के कई मुकद्दमे हार चुकी है ,ओर दरगाह की हजारों बीघा जमीन वक्फ के जयचन्दों ने सज्जादा परिवार से बिकवाने के काम को अंजाम दिया है। ताजा मामला उर्स की जमीन से सम्बंधित इस कड़ी का दूसरा किस्सा ही माना जाएगा जिसको भी खुर्दबुर्द करने का घटनाक्रम इन जयचन्दों ने इस प्रकार शुरू किया था ।जो 9 नवम्बर 2018 को सी ई ओ वक्फ अलीम अंसारी ने शासन को रिपोर्ट दी थी की 89/4 यानी 164/4 नया गाटा संख्या पर ही 2006 से हाइ कोर्ट व हाइकोर्ट के आदेश पर अब जिला बंदोबस्त चकबन्दी अधिकारी हरिद्वार के न्यायालय में मुकद्दमा विचाराधीन है।जबकि पुराने खसरा न0 79 व 90 नम्बर पर मुकद्दमा आज भी बादस्तूर चल रहा है , यह थी वक्फ बोर्ड और नद्दीनशींन लोगो की सांठगांठ की असली वजह है । इस तरह से बहुत पहले से वक्फ बोर्ड से सांठगांठ के चलते दरगाह की वक्फ की जमीन को सज्जादा गद्दीनशींन लोगो से मिलकर वक्फ बोर्ड बिकवाता चला आ रहा है। यही हाल इस उर्स वाली जमीन खसरा न0 79 व 90 को भी खुर्द बुर्द करने की सेटिंग सज्जादा गद्दीनशींन व वक्फ में बैठे तत्कालीन लोग सेटिंग कराकर दरग़ाह साबिर पाक की उस जमीन को भी हड़फ कराना चाहता थे जो आज तक किसी भी मुकद्दमे में सज्जादा परिवार ने नही जीती है।अब दरगाह से अक़ीददत रखने वाले लोगो ने दरग़ाह हित में कोर्ट देहरादून में याचिका लगाकर उर्स की जमीन को भूमाफियाओं के चंगुल से बचाने की गुहार लगाई है।उक्त कोर्ट में 04 जनवरी 2020 को पक्षकार उपस्थित हुवे ओर सज्जादा परिवार ने अपनी बात रखने के लिये कोर्ट से कुछ समय की मांग की गयीं जिसपर तरुबनल कोर्ट देहरादून ने समय देते हुवे अग्रिम तिथि पर जवाब देने के आदेश किये है।अब सवाल यह उठ रहा है की जब सज्जादा परिवार दरग़ाह की समस्त सम्पत्तियों से सम्बंधित मलकाना हक का मुकद्दमा हाइकोर्ट व सुप्रीमकोर्ट तक जीता हुआ बताकर अधिकारियों व जनता को भृमित कर रहे थे तो अब इन पुराने खसरा न0 79 व 90 से सम्बंधित मुकद्दमा हाइकोर्ट नैनीताल के आदेश पर जिला बंदोबस्त अधिकारी हरिद्वार के यहां कैसे चल रहा है ओर जनहित याचिका तरुबनाल कोर्ट देहरादून में इनसे सम्बंधित मुकद्दमा कैसे चल रहा है।