दून के न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन पर हाईकोर्ट ने लगाया प्रतिबंध

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देहरादून। प्रदेश की राजधानी देहरादून के राजभवन और मुख्यमंत्री आवास को घेरने के लिए अब राजनीतिक दलों, सामाजिक और कर्मचारी संगठन न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेश पर डीएम ने राजभवन और मुख्यमंत्री आवास को जाने वाली न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन चक्का जाम को प्रतिबंधित कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 144 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून निवासी दमनदीप सिंह बेदी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर बताया कि राजनीतिक दलों और कर्मचारी संगठनों की ओर से आए दिन न्यू कैंट रोड पर प्रदर्शन करने के साथ ही राजभवन और मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाता है। पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए न्यू कैंट रोड के हाथीबड़कला में बैरिकेडिंग लगाई जाती है। इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि न्यू कैंट रोड पर बड़ी संख्या में शैक्षिक संस्थानों के अलावा व्यापारिक प्रतिष्ठान, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, कई बैंक, पासपोर्ट कार्यालय और हजारों की संख्या में दुकानें हैं। लेकिन धरना प्रदर्शन, मुख्यमंत्री और राजभवन आवास कूच करने को लेकर लगाई जाने वाली बैरिकेडिंग से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम को नियम अनुसार कार्रवाई करने के आदेश दिए। जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, न्यू कैंट रोड पर धरना प्रदर्शन नहीं होगा। अब राजनीतिक दल, सामाजिक और कर्मचारी संगठन धरना प्रदर्शन अधोईवाला में नगर निगम की जमीन पर कर सकेंगे। साथ ही हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासनिक अधिकारी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।